महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड
महालक्ष्मी किट आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने से पूर्व निम्न निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें :-
1. आवेदन फार्म में सभी जानकारी पूर्ण रूप से सही भरें, अधूरी एवं गलत जानकारी भरने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
2. यह योजना केवल उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थायी महिलाओं हेतु ही मान्य है ।
3. महालक्ष्मी किट हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के समय आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करने आवश्यक है।
4. प्रत्येक अपलोड किए जाने वाले प्रमाण पत्र का साइज 200 KB से अधिक का न हो व स्पष्ट रूप से पठनीय हो । प्रमाण पत्र अपठनीय होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की होगी।
5. यह योजना पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गयी है । किसी भी दशा में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
6. यह योजना समय-समय पर जारी शासनादेशो के अनुरूप संचालित होगी।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड
Step 1: Personal Information
लाभार्थी महिला का नाम:
लाभार्थी महिला का आधार क्रमांक:
पति का नाम:
पति का आधार क्रमांक:
पता:
Step 2:- Family Members Information
परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण:
क्र0
सदस्य का नाम
लाभार्थी महिला से संबंध
आधार संख्या
शिक्षा
व्यवसाय
1.
2.
3.
Step 3:- Other Information
आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण की तिथि:
किस कक्ष के लिए आवेदन किया जा रहा है:
केंद्र की जानकारी:
प्रमाण का स्थान:
आवेदक का नाम:
आवेदक का मोबाइल नंबर:
आवेदन करने की दिनांक:
आवेदक के हस्ताक्षर:
Step 4:- Upload Documents
परिवार रजिस्टर की नक़ल:
अस्पताल की डिलीवरी रसीद / संस्थागत प्रसव प्रमाण पत्र:
मातृ-शिशु कार्ड :
आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र :
नियमित सरकारी / अर्धसरकारी सेवक तथा आयकरदाता न होने विषयक प्रमाण :
आकस्मिक प्रसव प्रमाण पत्र :